नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास - Chhattisgarh

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नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास

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Rigorous Imprisonment For The Accused Who Molested A Minor Crime Against Women News

नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रूपये का अर्थदंड

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी रंगीला वंशकार को थाना रांझी के अप0 क्रं. 1136/2021 व विशेष प्रकरण क्रमांक 180/2021 अंतर्गत धारा 354 भादवि एवं लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 9(एम) सहपठित धारा 10 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।

घटना इस प्रकार है कि दिनांक 23.10.2021 को उत्तरजीवी द्वारा थाना रांझी में उपस्थित होकर, अपराध क्रमांक 1136/2021, अंतर्गत धारा 354, 354क भादवि एवं 7/8, 9एम/1011आई/12 #Pocso एक्ट के तहत इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि दिनांक 22.10.2021 के दोपहर 03.00 बजे उसकी माता किराने का सामान लेने किराने दुकान गई थी, उसका भाई घर के पास की दुकान में बैठा था एवं वह घर पर अकेली थी। उसी समय आरोपी उसके घर के बाहर आकर उसे आवाज लगाने लगा, जिसे सुनकर वह बाहर आई, तो आरोपी बुरी नीयत से उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा और अपना पेंट उतारने लगा

तब उत्तरजीवी ने जल्दी से घर के अंदर आकर दरवाजा लगा दिया। जब थोड़ी देर बाद उसका भाई आया और उसे आवाज लगाया, तो उसने दरवाजा खोला। उस समय घर के बाहर आरोपी नहीं था। रात में जब उसकी माता बाजार से वापस आई, तो उसने घटना के बारे में उन्हें बताया और रिपोर्ट करने थाने आ गई। उक्त के आधार पर अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।

श्रीमती मनीषा दुबे विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना रांझी के अप0 क्रं. 1136/2021 व विशेष प्रकरण क्रमांक 180/2021 अंतर्गत धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 9(एम) सहपठित धारा 10 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदंड से दंडित किया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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