नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास - Chhattisgarh

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नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास

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Rigorous Imprisonment For The Accused Who Molested A Minor District Court Order News

नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रूपये का अर्थदंड

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी गोलू उर्फ रामकुमार को थाना गढा के अप0 क्रं. 177/2021 व विषेश प्रकरण क्रमांक 68/2021 अंतर्गत धारा लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11(iv) सहपठित धारा 12 एवं 324, 506 भाग-दो भादस के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।

घटना इस प्रकार है कि दिनांक 27.02.2021 को उत्तरजीवी के द्वारा थाना गढा में इस आशय का लिखित शिकायत आवेदन प्रस्‍तुत किया कि जनवरी 2020 में उसके स्‍कूल के बाहर उसकी पहली बार मुलाकात अभियुक्‍त से हुई थी, जिसने उसे उसका मोबाइल नंबर चिट में लिखकर दिया था, जिस पर उत्‍तरजीवी ने फोन कर उससे बात की थी और उससे बात करना बंद कर दिया था। उसके बाद अभियुक्‍त ने इंस्‍टाग्राम पर रिक्‍वेस्‍ट भेजा थी जिसके बाद मैसेज में उसकी अभियुक्‍त से बात होने लगी थी। लॉकडाउन के समय अभियुक्‍त उसे अक्‍सर मैसेज में प्रपोज करता था और वह मना कर देती थी। जब वह पूर्व में स्‍कूल आती जाती थी तो अभियुक्‍त उसके घर तक उसका पीछा करता था और मना करने पर नहीं मानता था और पुष्‍पांजली ग्राउंड मिलने के लिये बुलाता था और न आने पर उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता था।

दिनांक 25.02.2021 को शाम 4.00 बजे पुष्‍पांजली ग्राउंड में वह अभियुक्‍त से मिलने गई तो अभियुक्‍त उसे धमकाने लगा और कहने लगा कि अगर वह किसी को बतायेगी कि उसकी और अभियुक्‍त की बात चलती है तो वह उसे जान से मार देगा। अभियुक्‍त ने जबरदस्‍त डरा धमका कर उत्‍तरजीवी के हाथ पर पेन व ब्‍लेड से अपना नाम गोलू लिखवा दिया और अपनी मोटरसायकिल से कही चला गया। घर जाकर जब वह सो रही थी तब उसकी माता ने उसके हाथ की चोट देखी, तब उसने उसकी माता को सारी बात बताई और शाम को वह अपने दादा व पिता के साथ थाना रिपोर्ट करने आ गई। उक्‍त के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध  कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।

श्रीमती मनीषा दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना गढा के अप0 क्रं. 177/2021 व विषेश प्रकरण क्रमांक 68/2021 अंतर्गत धारा लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11(iv) सहपठित धारा 12 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्‍ड एवं धारा 324 भादस में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्‍ड, धारा 506 भाग-दो भादस में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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