रायपुर । केंद्र सरकार की ओर से पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को सरकार की तरफ से तीन लाख रुपये का ऋण पांच प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में एक लाख का ऋण दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में दो लाख तक का लोन लिया जा सकता है। हितग्राहियों को कौशल सत्यापन के बाद पांच दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण तथा 15 दिन या उससे अधिक उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में 500 रुपये का दैनिक भत्ता देने का प्रविधान है। टूलकिट प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपये का अनुदान देने की सुविधा है। डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रतिमाह अधिकतम 100 रुपये के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन एक रुपये निर्धारित है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अधिकारियों के अनुसार योजना अंतर्गत 18 क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं। इनमें राजमिस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले, बढ़ई, लोहार, सुनार, अस्त्रकार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, जूता बनाने वाला कारीगर, नाव निर्माता, टोकरी,चटाई, झाड़ू बनाने वाला, गुड़िया और खिलौना निर्माता, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, फिशिंग नेट निर्माता लाभ उठाने के लिए च्वाइस सेंटर के माध्यम से पंजीकरण करा सकते है। इसके लिए आधार, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण एवं राशन कार्ड की आवश्यकता होगी।
रायपुर । केंद्र सरकार की ओर से पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को सरकार की तरफ से तीन लाख रुपये का ऋण पांच प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में एक लाख का ऋण दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में दो लाख तक का लोन लिया जा सकता है। हितग्राहियों को कौशल सत्यापन के बाद पांच दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण तथा 15 दिन या उससे अधिक उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में 500 रुपये का दैनिक भत्ता देने का प्रविधान है। टूलकिट प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपये का अनुदान देने की सुविधा है। डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रतिमाह अधिकतम 100 रुपये के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन एक रुपये निर्धारित है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अधिकारियों के अनुसार योजना अंतर्गत 18 क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं। इनमें राजमिस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले, बढ़ई, लोहार, सुनार, अस्त्रकार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, जूता बनाने वाला कारीगर, नाव निर्माता, टोकरी,चटाई, झाड़ू बनाने वाला, गुड़िया और खिलौना निर्माता, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, फिशिंग नेट निर्माता लाभ उठाने के लिए च्वाइस सेंटर के माध्यम से पंजीकरण करा सकते है। इसके लिए आधार, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण एवं राशन कार्ड की आवश्यकता होगी।