खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई - Chhattisgarh

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खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई


बिलासपुर। रेत माफियों के खिलाफ खनिज विभाग का अभियान लगातार जारी है। विभाग की टीम ने ताबड़ तोड़ संयुक्त कार्रवाई के दौरान दो दिनों में 20 से अधिक वाहनों को अवैध परिवहन करते पकड़ा है। उप संचालक ने बताया कि खनिज माफियों के खिलाफ अभियान में पुलिस और राजस्व विभाग की अहम भूमिका रही। इस दौरान चूना पत्थर समेत अलग अलग खनिज से भरे वाहनों को जब्त कर स्थानीय पुलिस के हवाले किया गया। वाहन मालिकों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया। खनिज अधिकारी के अनुसार जरूरत पड़ी तो वाहन मालिकों के खिलाफ परिवाद या एफआईआर भी दर्ज कराया जाएगा।खनिज विभाग उप संचालक डॉ.डीके मिश्रा ने बताया कि निरीक्षक राहुल गुलाटी की अगुवाई में विभाग की टीम ने पुलिस और राजस्व विभाग के साथ पिछले दो दिनों में खनिज माफियों के खिलाफ ताबड़ तोड़ संयुक्त अभियान चलाया। टीम ने 13 और 14 मार्च के बीच खनिज का अवैध परिवहन करते 20 वाहनों को पकड़ा। संयुक्त टीम ने सरकंडा, रतखण्डी, पौसरा और सिविल लाईन क्षेत्रों में जांच पड़ताल की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान अवैध रेत परिवहन के 10, चूनापत्थर के 4 मामलों को मिलाकर कुल 14 प्रकरण दर्ज किए । 8 ट्रैक्टर, 6 हाईवा बरामद कर कोटा, सरकण्डा और थाना सिविल लाईन थाना के हवाले किया गया ।

75 हजार रूपयों का जुर्माना

डॉ.मिश्रा ने जानकारी दिया कि कुछ दिनों पहले तखतपुर क्षेत्र स्थित मुरू क्षेत्र में संयुक्त टीम ने अवैध मुरूम उत्खनन करते 6 वाहनों को जब्त किया था। एडिश्नल कलेक्टर ने 75,000 रूपयों का जुर्माना लगाया है।

इन क्षेत्रों को बताया प्रतिबंधित

खनिज अधिकारी ने जानकारी दिया कि अरपा नदी स्थित सेन्दरी, कोनी, मंगला, घुटकु, निरतु, कछार, लोफंदी, तुरकाडीह घाट को पूरी तरह से प्रतिबंधित जोन घोषित किया गया है। यदि कोई माफिया प्रतिबंधित क्षेत्रों से रेत खनन करते पकड़ा गया तो कठोर कार्रवाई होगी। जुर्माना ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ी तो परिवाद या अपराध दर्ज किया जाएगा।

पुलिस कार्रवाई में 8 वाहन बरामद

पुलिस विभाग के अनुसार पेट्रोलिंग टीम ने ग्राम बेलगहना में रेत का अवैध परिवहन करते दो ट्रेक्टर जब्त किया है। इसके अलावा पुलिस टीम ने ग्राम सरवनदेवरी थाना रतनपुर मे रेत से भरे तीन ट्रेक्टर बरामद किया है। मांगे जाने पर वाहन चालकों ने ना तो वैध दस्तावेज पेश किया और ना ही रायल्टी दिखाया। पांचों वाहनों के खिलाफ धारा 102 का अपराध दर्ज किया गया है।

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