बिलासपुर । थाना प्रभारी सिरगिट्टी द्वारा अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी इसी क्रम मे 2 अप्रैल को मुखबीर सूचना पर आरिफ रहमान मलिक पिता अजीजुर रहमान मलिक उम्र 33 वर्ष निवासी तालापारा बिलासपुर को तिफरा इण्डस्ट्रियल एरिया रेल्वे पटरी के पास से पिकप वाहन क्रमांक सीजी10 बीई 5033 तथा वाहन छोटा हाथी क्रमांक सीजी10सी 5580 मे रखे टीन का कबाड व अन्य सामान कुल 15 क्विंटल रखा हुआ था। संदेही पास रखे कबाड सामान के संबंध मे वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही करने पर लोहे के कबाड सामान 15 क्विंटल कीमती 535000 रूपये तथा 02 वाहन कीमती 1000000 रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूध्द अपराध धारा सदर का अपराध पंजीबध्द पाये जाने से आरोपी के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की गयी है। प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी निरीक्षक भारती मरकाम, सउनि उमेश उपाध्याय, प्र.आर. 675 प्रवीण पाण्डेय, आरक्षक केशव मार्को व विरेन्द्र राजपूत की अहम भूमिका रही।
बिलासपुर । थाना प्रभारी सिरगिट्टी द्वारा अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी इसी क्रम मे 2 अप्रैल को मुखबीर सूचना पर आरिफ रहमान मलिक पिता अजीजुर रहमान मलिक उम्र 33 वर्ष निवासी तालापारा बिलासपुर को तिफरा इण्डस्ट्रियल एरिया रेल्वे पटरी के पास से पिकप वाहन क्रमांक सीजी10 बीई 5033 तथा वाहन छोटा हाथी क्रमांक सीजी10सी 5580 मे रखे टीन का कबाड व अन्य सामान कुल 15 क्विंटल रखा हुआ था। संदेही पास रखे कबाड सामान के संबंध मे वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही करने पर लोहे के कबाड सामान 15 क्विंटल कीमती 535000 रूपये तथा 02 वाहन कीमती 1000000 रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूध्द अपराध धारा सदर का अपराध पंजीबध्द पाये जाने से आरोपी के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की गयी है। प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी निरीक्षक भारती मरकाम, सउनि उमेश उपाध्याय, प्र.आर. 675 प्रवीण पाण्डेय, आरक्षक केशव मार्को व विरेन्द्र राजपूत की अहम भूमिका रही।
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