रजिस्टर्ड एजेंसी को स्ट्रक्चर सर्टिफकि़ेट जमा करने का फरमान
सर्टिफिकेट के साथ बीमा पालिसी और कर जमा करने के निर्देश, नहीं करने पर होगी कार्रवाई
बिलासपुर । शहर में लगे अवैध विज्ञापन होर्डिंग के खिलाफ नगर निगम ने अभियान छेड़ दिया है। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर आज उस्लापुर में ओवरब्रिज के पास तीन अवैध होर्डिंग को हटाया गया। उक्त तीनों होर्डिंग बिना अनुमति के लगाए गए थे,जिसे आज हटा लिया गया। निगम द्वारा अब होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी प्रीती पब्लिसिटी और भवन मालिक के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व निगम कमिश्नर अमित कुमार ने सभी रजिस्टर्ड विज्ञापन एजेंसियों की बैठक लेकर उनके द्वारा लगाए गए होर्डिंग का सत्यापन,स्ट्रक्चर सर्टिफकि़ेट और बीमा पालिसी 24 मई तक जमा करने के निर्देश दिए हैं,सर्टिफकि़ेट और अन्य कागजात जमा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। उस्लापुर ओवरब्रिज के पास राकेश सिंघल के भवन के ऊपर प्रीती पब्लिसिटी द्वारा बिना अनुमति के 60म40,30म30 और 15म30 के तीन अवैध होर्डिंग लगाए गए थे,जो की नियम विरूद्ध और सुरक्षा के मापदंडों के विपरीत था। इन अवैध होर्डिंग को हटाने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निगम ने 24 अप्रैल को नोटिस जारी किया था लेकिन ना ही नोटिस का जवाब दिया गया और ना ही होर्डिंग को हटाया गया था। जिसके बाद आज नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए होर्डिंग को हटाया। अवैध होर्डिंग के खिलाफ निगम की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, इसके लिए निगम कमिश्नर अमित कुमार ने निर्देश जारी किए है। विज्ञापन शाखा ने सभी अवैध होर्डिंग मालिकों को एक सप्ताह के भीतर स्वयं से अपने होर्डिंग हटाने लेने को कहा है,स्वयं से नहीं हटाने पर निगम होर्डिंग को जब्त कर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई करेगी।